7 लाख तक की आय पर पुराने स्लैब में पूरा टैक्स बच सकता है, नई व्यवस्था में 20 हजार देने पड़ सकते हैं

सरकार ने पहली बार इनकम टैक्स स्लैब चुनने के दो विकल्प दिए हैं। नई व्यवस्था में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा। लेकिन, करीब 100 में 70 डिडक्शन घटा दिए हैं। यह साफ नहीं है कि नई व्यवस्था में कौन-कौन से डिडक्शन खत्म किए गए हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80सी के डिडक्शन हटाए गए हैं। अगर ऐसा है तो-


सालाना आय 5.5 लाख रुपए होने पर
पुरानी व्यवस्था:
 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो भी 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी 5.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हुई। 
नई व्यवस्था: 5 लाख टैक्स फ्री, बाकी 50 हजार पर 10% टैक्स यानी 5 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे।


सालाना आय 7 लाख रुपए होने पर
पुरानी व्यवस्था: 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आप 80सी के तहत पूरा 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी क्लेम करते हैं तो आपकी 7 लाख रुपए की आय भी टैक्स फ्री हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 5.5 लाख रुपए तक की आय भी टैक्स फ्री है।
नई व्यवस्था: 7 लाख रुपए तक की आय है तो 5 लाख तक टैक्स फ्री। बाकी 2 लाख रुपए पर 10% की दर से 20 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा।